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जल्दी करें: उत्तराखंड लोकसेवा आयोग ने इस पद के लिए Online आवेदन किए आमंत्रित

प्रदेश में लगातार भर्तियां निकल रही हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण विभागान्तर्गत सहायक भू-वैज्ञानिक के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु सहायक भू-वैज्ञानिक वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा 2021′ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये  हैं।
अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन
आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित
आदेश 8.6.2010, विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 2 सितम्बर, तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में
Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई। प्रविष्टियों
यथा : पदनाम, अर्हता. आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी एवं आयु इत्यादि में किसी भी प्रकार का
संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले
अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित (Debar) कर
दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा
सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
  1. रिक्तियों का विवरण : रिक्तियों की कुल संख्या 2 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:- विभाग OBC लोक निर्माण विभाग सहायक :-वैज्ञानिक GEN, (UF), SC, ST
  2. पदों की संख्या: (1 पद अनारक्षित (उत्तराखण्ड महिला) एवं 1 पद उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु
    आरक्षित)।
  3. पद का स्वरूप : राजपत्रित/ स्थायी/ अंशदायी पेंशनयुक्त / (समूह-ख)।
  4. वेतनमान : 58100-177500 (Level-10)
  5. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : सहायक भू-वैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू-विज्ञान सम्मिलित है, में परास्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो।
  6. अधिमानी अर्हता : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसनेः-
    (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम् अवधि तक सेवा की हो, या
    (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
    (३) सहायक भू-वैज्ञानिक के मामले में भू-विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू-विज्ञान सम्मिलित है, में पीएचडी प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों के नींव सम्बन्धी
    कार्यों का भू-विज्ञानी प्रयोगों का तीन वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त कर लिया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
  7. आयु सीमा : आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है।
    अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात् तथा 2 जुलाई, 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
  8. अधिकतम आयु सीमा में छूट : विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त
    शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें।
  9.  उर्ध्व/ क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के
    अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व / क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने एवं आरक्षण का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।
  10. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
  11. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम
    प्राधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।
  12.  राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-
    (क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो।

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