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कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में रोक! UP में अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून: उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना वायरस के बीच कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा।

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वत: संज्ञान लिया. यूपी सरकार को नोटिस जारी शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।

आपको बता दे कि उत्तराखंड सरकार ने जहां कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी है और सीधे तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकार ना यात्रा चलाएंगी और ना अन्य राज्यो से आने दिया जाएगा लेकिन यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई हा इतना जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो rtpcr रिपोर्ट भी माँगी जाएगी.

आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द की गई। कोरोना की वजह से यात्रा रद्द की गई।प्रधानमंत्री ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई थी।

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को निर्देश दिए कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कांवड़ संघों से संवाद कर न्यूनतम लोगों की सहभागिता का अनुरोध किया जाए।

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