प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीके पदों पर पदोन्नति मेंपदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध मे आदेश जारी हुए है. मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में शर्ते / प्रतिबन्ध निर्धारित किये गये हैं।
शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदस्थापना काउन्सिलिंग के माध्यम से की जानी है। प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत कुल 78 कार्मिकों की सूची एवं रिक्तियां विभागीय वैबसाईट www.schooleducation. uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। चयन हेतु संस्तुत कार्मिकों की पदस्थापना दिनांक 10-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे काउंसिलिंग के माध्यम से की जानी है।
काउंसिलिंग संबंधी शासनादेश सं०-124 / XXIV-2 / 21 / 13(01) / 2021 दिनांक 09-07 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 3ध के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित कार्मिक, धारा-3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र / पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो, वरिष्ठ कार्मिक, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों तैनात कार्मिकों की पति पत्नी, दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक एवं मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष / सचिव को काउंसिलिंग चक्रानुक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी।
वेबसाइट पर अपलोड की गयी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों की रिक्ति (नवीन रिक्ति सहित) के संबंध में यदि कोई कार्मिक प्रत्यावेदन देना चाहता है तो संबंधित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन प्रमाण सहित काउंसिलिंग प्रारम्भ होने से 01 घंटा पूर्व निदेशालय को उपलब्ध कराये। इसके उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी रिक्ति पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक जो गम्भीर रोग ग्रस्त हों, विकलांगता की श्रेणी वाले कार्मिक, ऐसे पति-पत्नी जिनका इकलौता / दौनो पुत्र / पुत्री विकलांगता की श्रेणी में हो, को सक्षम प्राधिकारी (राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र 05-08-2021 तक विभागीय ई-मेल ua elementary@yahoo.in के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही काउंसिलिंग के दिन मूल प्रमाण-पत्र एवं विभागीय पोर्टल की छायाप्रति भी निदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी।
सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति / पत्नी का संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष तथा सचिव जिनमें जनपदीय अध्यक्ष / सचिव (जनपद में पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी में) को कार्यकाल का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने पर ही वरीयता का लाभ दिया जाना सम्भव होगा।
काउंसिलिंग दिनांक 10-08-2021 को प्रातः 10.30 बजे से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, देहरादून में सम्पन्न होगी जो कार्मिक काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होंगे, उन कार्मिकों की पदस्थापना स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष कर दी जायेगी।
6. काउंसिलिंग में उपस्थित समस्त कार्मिक कोविड-19 रोकथाम हेतु दिनांक 26-07-2021 को जारी एस0ओ0पी0 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालय / विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रशासनिक अधिकारी जिनकी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रस्तावित है, को काउंसिलिंग के संबंध में अवगत कराते हुए तदनुसार काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।