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बड़ी ख़बर उत्तराखंड: इस अधिशासी अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से किया निलम्बित

उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दीपक कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध PMGSY/ ADB (आपदा) खण्ड, चमोली निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., थराली को किये गये स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने और इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी (आचरण) नियमावली के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव है तथा उपरोक्त आरोप इतने गंभीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) के नियम-4…
  1. प्राविधानों के तहत दी कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
  2. निलम्बन की अवधि में दीपक कुमार द्वित्तीय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा जी निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगा। किन्तु यदि दीपक कुमार द्वित्तीय को निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त्य न हो तो जी निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।निलम्बन की अवधि के दौरान निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी, यह समाधान हो जाने की शर्त पर देय होगे कि श्री दीपक कुमार द्वित्तीय द्वारा उस मद में वास्तव व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
  3. प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों में भुगतान उसी दशा में किया जायेगा जबकि दीपक कुमार द्वित्तीय इस आशय का प्रमा पत्र प्रस्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन की अवधि में  दीपक कुमार द्वित्तीय मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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