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बागेश्वर: पर्यटन को बढ़ावा देकर पलायन से रोकथाम करने, स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ

बागेश्वर से दीपक जोशी की रिपोर्ट: जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्या ने अवगत कराया जनपद बागेश्वर में पर्यटन को बढावा देकर पलायन की राकेथाम करने के उद्देश्य एवं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत जनपद बागेश्वर को वाहन मद में 15 एवं गैर वाहन मद में 15, इस प्रकार कुल 30 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजन के अंतर्गत वाहन एवं गैर वाहन मद में विभिन्न योजनाओं हेतु पर्यटन बस/पर्यटन टैक्सी वाहन क्रय, होटल, मोटल, रेस्तरा, फास्टफूड सेंटर, टैन्टेज आवास, प्रतिकात्मक वस्तुओं के विक्रय केंद्र का निर्माण, मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण, साहसिक पर्यटन के उपकरणों का क्रय, योग ध्यान केन्द्र तथा साधना कुटीर निर्माण, पंचकर्म केन्द्र निर्माण, क्वाकिंग/नाव का क्रय, टेरेन बाइक्स क्रय, कैरावेन/मोटर होम टूरिज्म, एंगलिंग उपकरण, स्टार गेजिंग एवं बर्डवांचिग हेतु उपकरण, लॉन्ड्री की स्थापना, बेकरी, निर्माण, स्मरणीय वस्तु (मैमोरिएबल) युक्त संग्रहालय का निर्माण एवं मैमोरिएबल/स्मारिका केन्द्र की स्थापना, टै्रकिंग उपकरणों- सूट जैकेट इत्यादि को किराये पर उपलब्ध कराये जाने हेतु केंद्रों की स्थापना, हर्बल टूरिज्म एवं पर्यटन की अन्य अभिनव योजनाओं (क्षेत्र विशेष के आकर्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुरूप) के नव निर्माण हेतु बैंक से रू0 45.0 लाख तक ऋण लिये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो रही हैं।
उन्होने बताया कि जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2021 को प्रात: 10.00 बजे विकास भवन नये सभागार में की जायेगी। उन्होने कहा कि जो भी स्थानीय निवासी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हो, वे दिनांक 04 अगस्त, 2021 के अपरान्हन तक आवेदन कर सकते है। इसी के साथ होम स्टे योजना के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना (होम स्टे) ऋण योजना अंतर्गत 20 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, गृह आवास (होम स्टे) ऋण योजना के तहत दी जाने वाली राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी एवं ब्याज पर सब्सिडी का संयोजन होगी।
मैदानी क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत या 7.5 लाख इसमें से जो भी कम हो, मूल राज सहायता के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 33 प्रतिशत या 10.00 लाख इसमें से जो भी कम हो, मूल राज सहायता के रूप में एवं प्रथम पांच वर्षो में ऋण के सापेक्ष ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
साथ ही भवन के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि रू0 2.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान भी हैं, जो भी स्थानीय निवासी इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हो, वे दिनांक 04 अगस्त, 2021 के अपरान्हन तक आवेदन कर सकते है। इसी के साथ टै्रकिंग टै्रक्शन सेंटर ग्रामी खाती की भी जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2021 को प्रात:10.00 बजे विकास भवन नये सभागार में प्रस्तावित गयी है।

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