देहरादून से शिवराज राणा की रिपोर्ट: उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई। बिजली विभाग में हड़ताल पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एम्सा लगाया।
गौर हो 6 महीने के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड पावर लिमिटेड कोई हड़ताल नहीं कर सकती है। सभी श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल को निषिद्ध किया गया है।